23/08/2022
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 'लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है.' कोर्ट ने अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है.